उत्तराखंड

चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर स्कूलों को हाउस टैक्स में छूट नहीं

Admin Delhi 1
7 April 2023 1:10 PM GMT
चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर स्कूलों को हाउस टैक्स में छूट नहीं
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देहरादून न्यूज़: चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हाउस टैक्स में नगर निगम के स्तर से किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी. राजपुर रोड और चकराता रोड स्थित दो स्कूलों के मामले में नगर आयुक्त मनुज गोयल ने एक आदेश में यह जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को हाउस टैक्स जमा करना ही होगा.

कर अनुभाग ने स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत बकाया टैक्स वसूलने के लिए कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित स्कूलों को नोटिस भेजा था. लेकिन, इन स्कूलों ने लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराते हुए पक्ष रखा कि उनके लिए टैक्स माफ है. इसका निस्तारण करते हुए नगर आयुक्त मनुज गोयल ने आदेश जारी किया कि ऐक्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए टैक्स माफी का कोई प्रावधान नहीं है. एक स्कूल बीते साल ढाई करोड़ से ज्यादा टैक्स जमा भी कर चुका है. जबकि दूसरे स्कूल को 50 लाख के आसपास बकाया हाउस टैक्स जमा करना है.

स्कूल ले रहे मोटी फीस तो टैक्स में माफी क्यों?

हाल ही में नगर निगम के कुछ पार्षदों ने भी इसी मुद्दे को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात की. उन्होंने सभी बकायेदारों से टैक्स वसूलने की मांग उठाई. पार्षदों ने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित शिक्षण संस्थान छात्रों से हर महीने अच्छी खासी फीस लेते हैं. इसलिए बोर्ड बैठक में भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि सभी स्कूल-कॉलेजों से टैक्स लिया जाए. नेता प्रतिपक्ष-नगर निगम डॉ. विजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ऐक्ट में संशोधन कर चुकी है. अब चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है.

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