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देहरादून/हरिद्वार (आईएएनएस)| वनन्तरा रिसॉर्ट प्रकरण में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के पिता पूर्व दायित्वधारी विनोद आर्य को गिरफ्तार करने के लिए बुधवार को पुलिस पहुंची। यहां से पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई।
कोर्ट में बयान दर्ज करने के बाद होगी गिरफ्तारी:- ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट में उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। छुटमलपुर सहारनपुर निवासी उनके ड्राइवर ने कुकर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।
दरअसल,अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व राज्य मंत्री रहे डॉ. विनोद आर्य के खिलाफ उनके ड्राइवर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने विनोद आर्य पर अप्राकृतिक संबंध बनाने के प्रयास करने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट की पुष्टि पुलिस ने भी की है।
एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि ज्वालापुर कोतवाली में विनोद राय के खिलाफ उनके ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें पीड़ित ने विनोद आर्य पर अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। जो भी एविडेंस सामने आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य पर आरोप लगाने वाला ड्राइवर ने आपबीती सुनाई है। पीड़ित ने विनोद आर्य के खिलाफ कार्रवाई और सजा की मांग की है। यह बात आज पीड़ित ने कोर्ट में बयान दर्ज कराने से पहले जाते हुए कही है।
पीड़ित ने कहा वह डॉक्टर विनोद आर्य के यहां पर ड्राइवर की नौकरी करता था। 3 दिन तक मैं इनके यहां सही तरीके से नौकरी की। चौथे दिन उन्होंने मेरे साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। पांचवें दिन और छठे दिन उन्होंने मेरे साथ फिर से कुकर्म करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे साथ एक्सरसाइज करने के बहाने कुकर्म करने का प्रयास किया।
उसके बाद जब मैं उनके घर पर था, वह मेरे साथ एक दिन जबरदस्ती कर रहे थे। उस समय उनकी वाइफ आ गई। वाइफ ने कहा कि तू यहां से निकल और उन्हें कुछ नहीं बोला। मैं उसी दिन वहां से भाग जाता, लेकिन मैं इसलिए नहीं भागा अगर मैं वहां से रात को भाग जाता तो चोरी का आरोप लग सकता था। इसीलिए मैं वहां से रात को नहीं भागा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं, उनको सजा दिलाना चाहता हूं।
एसपी क्राइम रेखा आर्य के मुताबिक पूर्व मंत्री विनोद आर्य के खिलाफ बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। दो दिसंबर को डाक पत्र के जरिए शिकायत की गई थी। आईपीसी की विभिन्न धाराएं इसमें 377,307, 504 और 506 लगाए गए हैं। उनके खिलाफ उनके ही ड्राइवर ने शिकायत की है और मामले की जांच की जा रही है।
सीजेएम कोर्ट में भी दी शिकायत:- ड्राइवर ने डा. विनोद आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य के न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र दिया। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई और न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
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