उत्तराखंड

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुआ सख्त: 33 होटल संचालको पर पीसीबी से बिना अनुमति लिए होटल चलाने का आरोप

Admin Delhi 1
1 Oct 2022 2:25 PM GMT
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुआ सख्त: 33 होटल संचालको पर पीसीबी से बिना अनुमति लिए होटल चलाने का आरोप
x

काशीपुर न्यूज़: बिना अनुमति के संचालित होटलों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त हो गया है। बोर्ड ने 16 होटलों को नोटिस जारी कर शीघ्र अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद होटलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल होटल संचालन के लिए पीसीबी से वाटर एक्ट के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। बावजूद इसके काशीपुर में 43 होटलों में से 33 होटल बिना अनुमति संचालित हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टीम को भेजकर होटलों का निरीक्षण कराया। जिसमें पता लगा कि 10 होटल ही मानकों पर खरा उतरते हुए विभाग से अनुमति लेकर संचालित हो रहे हैं, जबकि 11 होटलों की अवधि समाप्त हो चुकी है। जिन्हें नवीनीकरण कराने के लिए कहा गया है। शेष 22 होटल बिना अनुमति के संचालित मिले। ऐसे होटल मानकों का उल्लंघन कर राजस्व क्षति पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। पीसीबी ने ऐसे होटलों का चिह्नीकरण कर कड़ी कार्रवाई की योजना तैयार की है। विभाग ने क्षेत्र के 16 होटलों को नोटिस भेजकर अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं।

दस दिनों के भीतर जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पीसीबी के क्षेत्राधिकारी नरेश गोस्वामी ने बताया कि 43 होटल क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। इनमें से 10 होटल अनुमति लेकर चल रहे हैं, जबकि 11 की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। शेष होटल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। ऐसे 16 होटलों को नोटिस भेजकर अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। समय अवधि में अनुमति नहीं लेने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

होटलों में एसटीपी लगाना अनिवार्य: पीसीबी क्षेत्राधिकारी नरेश गोस्वामी ने बताया कि 20 कमरों से अधिक वाले होटलों को वॉटर एक्ट के तहत अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य है। जिन्होंने एसटीपी नहीं लगाया गया है, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसके बाद होटलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Next Story