उत्तराखंड

10 बजे के बाद बैंड बजाने पर पुलिस करेगी FIR दर्ज

Admin Delhi 1
10 Dec 2022 2:53 PM GMT
10 बजे के बाद बैंड बजाने पर पुलिस करेगी FIR दर्ज
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हल्द्वानी न्यूज़: शादी करो और जमकर जश्न मनाओ, लेकिन याद रखना धूम-धड़ाके वाला ये जश्न रात दस बजे के बाद पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सड़क पर नाचते-गाते बाराती अब अगर जाम का सबब बने तो पुलिस सीधे एक्शन लेगी और एक्शन अब वर और वधू पक्ष पर होगा। पुलिस अब सीधे केस दर्ज करेगी। इसलिए शादी में खाकी के खलल से बचना हो तो नियमों का पालन करें।

इसको लेकर शनिवार को कोतवाली सभागार में पुलिस ने बैंक्वेट हॉल, बैंड और डीजे संचालकों के साथ अहम बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने सपाट शब्दों में कहाकि बारात की वजह से सड़क पर जाम नहीं लगना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो बिना किसी पूछताछ के सीधे केस दर्ज किया है। इसलिए अगर वर-वधू पक्ष को पुलिस के खलल से बचना है तो सड़क पर जश्न मनाने से पहले ये याद रखना होगा कि जाम न लगे। न कोई हर्ष फायरिंग करे और न ही आतिशबाजी।

कार्यक्रम के दौरान बैंक्वेट हॉल, बैंड और डीजे संचालकों ने अपनी समस्याएं भी रखीं, जिनका मौके पर निदान किया गया और समस्या से बचने की सलाह भी दी गई थी। बैठक में एसपी क्राइम/ट्राफिक डॉ.जगदीश चंद्र, एसपी सिटी हरबंस सिंह के अलावा काठगोदाम थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक, बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी के अलावा कई चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

हॉस्पिटल के सामने नहीं होगा जश्न: बैठक में पुलिस ने स्पष्ट कर दिया गया कि जनवासे से बारात की निकासी के वक्त यह याद रखना होगा कि बैंक्वेट हॉल तक रास्ते में पड़ने वाले हॉस्पिटल के बाहर किसी तरह का शोर-शराबा नहीं होगा। न ही ऊंची आवाज में गाने बजेंगे और आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। एसपी क्राइम ने स्पष्ट किया कि गाने के तेज शोर और आतिशबाजी की आवाज से अस्पताल में भर्ती मरीजों को जान का खतरा रहता है।

पैसे देकर लेकर सकते पुलिस सेवा: एसपी क्राइम ने स्पष्ट किया कि हर बैंक्वेट हॉल संचालक को यह याद रखना होगा कि वाहन सड़क पर किसी भी सूरत पर पार्क न हों। इसके लिए गार्ड रखें और जरूरत पड़ने पर वॉलेंटियर्स भी रखें। वाहन अनिवार्य रूप से बैंक्वेट हॉल की पार्किंग में ही पार्क होंगे। इसके अलावा यदि आवश्यकता है तो शुक्ल अदा कर पुलिस की सेवा ली जा सकती है। इससे आयोजक की परेशान कम होगी और जाम पुलिस संभाल लेगी।

पांच साल की सजा और लगेगा एक लाख का जुर्माना: बारात की वजह से लग रहे जाम, ध्वनि प्रदूषण के हो रहे उलंघन, वायु प्रदूषण और हर्ष फायरिंग का हवाला देते पुलिस ने कहाकि वर-वधू पक्ष को इन चारों बातों का ख्याल रखना होगा। अगर इनका उलंघन पाया गया तो आरोपियों पर न सिर्फ पुलिस एक्ट के तहत 10 हजार रुपए का चालान किया जाएगा। बल्कि गंभीर धाराओं में केस होगा। इन धाराओं में पांच साल की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

पुलिस वाले धौंस दिखाएं तो डायल करें ११२: बैठक में कुछ डीजे संचालकों ने कहाकि वह रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाते, लेकिन बंद करते वक्त कुछ लोग शराब के नशे में आते हैं और जबरन डीजे बजाने को कहते हैं। कुछ खुद को पुलिस वाला भी बताते हैं। इस पर बैठक में कहा कि ऐसे लोगों से उलझें नहीं, बल्कि वीडियो बनाएं और डायल 112 पर सूचना दें। साथ ही यह भी कहें कि हमारा नाम न बताएं। ऐसे में डीजे संचालकों का नाम भी सामने नहीं आएगा।

बुकिंग के पर्चे पर नियम-कायदा लिखकर दें: बैंक्वेट हॉल बुक कराने वाले दूल्हा या दुल्हन पक्ष को बुकिंग पर्चे पर नियम लिख कर दें। जिसमें रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन स्पष्ट शब्दों में लिखनी होगी। बाजवदू इसके यदि नियमों का उलंघन होता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल के अंदर और बाहर चारों ओर नजर रखने वाले सीसीटीवी लगाने होंगे। डीजे, बैंड, कैटरिंग वालों का शत प्रतिशत सत्यापन कराना होगा।

साथ नही बजेगा शादी का डीजे और माता का भजन: कुछ दिनों पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना आई कि एक स्थान पर माता का जगराता था और पास ही शादी का डीजे बज रहा था। ऐसे में दोनों कार्यक्रम में खलल पैदा होने लगा और नौबत मारपीट की आ गई। ऐसे हालात को देखते हुए कहा कि आयोजक इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह के दो कार्यक्रम एक साथ या आस-पास न हों। संभव हो तो तारीखें बदलें या समय बदल लें।

दिल्ली, देहरादून के बाद हल्द्वानी में लगेगा बैंड की ट्रॉली पर प्रतिबंध: बैठक में बैंड वालों ने बारात की ट्रॉली पर प्रतिबंध लगाने की पुरजोर अपील की। कहा, दिल्ली और देहरादून में ट्रॉली पहले से प्रतिबंधित है। बैंड संचालकों ने कहाकि वह हल्द्वानी में प्रतिबंध के लिए पूर्व में अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अमल नहीं हुआ। अधिकारियों ने मौके पर ही पुन: ज्ञापन देने को कहा और भरोसा दिलाया कि अगर बैंड वाले साथ हैं तो कार्रवाई कर दी जाएगी।

बैठक के कुछ अहम सवाल, सुझाव और निर्देश

- गांव में कोई डर नही, सुबह 4 से 5 बजे तक बजता है डीजे- राकेश

- 500 से 700 मीटर की दूरी पर चढ़ाई जाए बारात। दो बरातों के बीच इतना गैप हो कि जाम न लगे।

- बारात घर से जनवासे की दूरी कम से कम हो।

- डीजे 10 बजे के बाद बन्द हो जाता है, लेकिन बैंड वाले हॉल में बजाने से बाज नही आते - पंकज जोशी

- ट्रॉली को बंद किया जाना चाहिए। दिल्ली देहरादून में ट्रॉली बन्द है - मास्टर खान

- बैंड वालो का रजिस्ट्रेशन हो - ताज बैंड

- शहर में 40 बैंड वाले है, ट्रॉली प्रतिबंध के प्रस्ताव को सभी माने, लेकिन लोग नेतागिरी दिखाते हैं - सुंदर बैंड

- बैंकेवेट हॉल मालिक, जिनके पास पार्किंग नही है उन पर कार्रवाई हो।

- पुराने शहर में जिन बैंक्वेट हॉल में पार्किंग नही है वो अपने वॉलेंटियर रखे और पार्किंग तलाशें।

- ट्रैफिक आई एप का उयोग करें।

- बच्चों पर लाइट लादने वाले बैंड वालों पर होगी कार्रवाई

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