उत्तराखंड

पीजी डॉक्टरों को उत्तराखंड में देनी होगी 2 साल सेवा

Kavita2
18 Sept 2026 9:22 AM IST
पीजी डॉक्टरों को उत्तराखंड में देनी होगी 2 साल सेवा
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) करने वाले डॉक्टरों के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पीजी की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों को अब कम से कम दो साल तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सेवाएं देनी होंगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करना है।

राज्य में लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खासतौर पर पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सीमित है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है, ताकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों से तैयार होने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को मिल सकें।

नई व्यवस्था के तहत जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पीजी की पढ़ाई करेंगे, उन्हें अपनी विशेषज्ञता पूरी करने के बाद निर्धारित अवधि तक राज्य के अस्पतालों में काम करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी और विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार होगा।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकारी संसाधनों से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों की विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ राज्य के लोगों को मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ अनिवार्य सेवा का प्रावधान तैयार किया जा रहा है। नियमों में बदलाव के बाद पीजी सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को इसकी जानकारी पहले से दी जाएगी।

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सबसे बड़ी चुनौती भौगोलिक स्थिति है। पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पतालों तक पहुंच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कई बार मरीजों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मैदानी क्षेत्रों या दूसरे राज्यों के बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।

सरकार का मानना है कि यदि पीजी डॉक्टरों की अनिवार्य तैनाती सुनिश्चित होती है तो जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत किया जा सकेगा। इससे लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

नई व्यवस्था में सेवा अवधि, तैनाती प्रक्रिया और अन्य शर्तों को लेकर स्वास्थ्य विभाग नियम तैयार कर रहा है। इसमें यह तय किया जाएगा कि डॉक्टरों की नियुक्ति किन अस्पतालों में होगी और किन परिस्थितियों में उन्हें सेवा से छूट मिल सकती है।

इसके अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टरों को काम करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। विशेषज्ञ डॉक्टरों को दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात करने के साथ-साथ वहां जरूरी संसाधन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी माना जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सरकारी संस्थानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और प्रशिक्षण पर सरकार बड़ा खर्च करती है। ऐसे में कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है कि सरकारी मेडिकल संस्थानों से पढ़ाई करने वाले डॉक्टर कुछ समय तक सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दें।

उत्तराखंड सरकार का यह कदम भी इसी दिशा में उठाया जा रहा है। हालांकि, डॉक्टरों की तैनाती और सेवा शर्तों को लेकर अंतिम नियम जारी होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि इस बदलाव से प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। आने वाले समय में नियमों में संशोधन के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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