उत्तराखंड

लव जिहाद व लैंड जिहाद को लेकर होने वाली महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका, सुनवाई से इनकार

Gulabi Jagat
14 Jun 2023 4:57 PM GMT
लव जिहाद व लैंड जिहाद को लेकर होने वाली महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका, सुनवाई से इनकार
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उत्तराखण्ड में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में गुरुवार यानी 15 जून को हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ महापंचायत बुलाई है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस महापंचायत पर रोक लगा दी है। वहीं, पुरोला में पुलिस ने महापंचायत की इजाजत देने से इनकार करते हुए धारा 144 लगा दी है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून के मुताबिक, यह प्रशासनिक मामला है, इसको लेकर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं।
बता दें, याचिकाकर्ता एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से वकील शाहरुख आलम ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन बेंच सुनवाई को तैयार नहीं हुई। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि कानून-व्यवस्था देखने का काम प्रशासन का है। इसलिए आप हाईकोर्ट को हमारे पिछले आदेश की जानकारी देकर सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। वहीं, वकील ने सुनवाई पर ज़ोर देते हुए कहा कि महापंचायत में बहुत कम समय बचा है। इस ओर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, "हम यह नहीं समझ पा रहे कि आपको हाई कोर्ट जाने में क्या समस्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई आदेश दिया है, तो मामला यहीं रखना ज़रूरी नहीं। आप को हाई कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए।"
जजों के रुख को देखते हुए वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि वह प्रशासन को ज्ञापन देंगे। हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल करेंगे। इसके बाद जजों ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। गौर हो कि पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति नहीं मिलने बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया। अब विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन सामने आ रहे है। संगठनों का कहना है कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक लागू की धारा 144 लागू कर दी है। इलाके में एक प्लाटून PAC को तैनात किया गया है। इलाके में चप्पे-चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है।
क्या है मामला?
बता दें, यह मामला उत्तरकाशी जिले में पुरोला नगर पंचायत का है। बीती 26 मई को उबैद नाम का एक मुस्लिम युवक और उसके साथी जितेंद्र सैनी द्वारा यहां 9वीं कक्षा की एक नाबालिग हिंदू छात्रा को लेकर भागने की कोशिश की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपित और उसके साथी को जेल भेज दिया था। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है। घटना के बाद से पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों की एक भी दुकान नहीं खुल पाई है। पुरोला में 30 से अधिक दुकानें पिछले 18 दिनों से बंद हैं, जबकि 14 व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है।
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