नैनीताल न्यूज़: साहसिक पर्यटन से जुड़े पैराग्लाइडिंग में नियम तोड़ने पर अब सख्त कार्रवाई होगी. इसके तहत नियम तोड़ने वाली कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना होगा. साथ ही पैराग्लाइडिंग से जुड़ा उसका सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा.
उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में तेजी आई है. साथ ही इस क्षेत्र में कई नौसिखिया भी आ गए हैं. इसके चलते हादसे भी हो रहे हैं. इन हादसों पर रोक लगाने और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड फुट लांच एयरो स्पोर्ट(पैराग्लाइडिंग) (तृतीय संशोधन नियमावली)-2023 पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके तहत यदि किसी कंपनी ने बिना लाइसेंस लिए पैराग्लाइडिंग कराई तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना होगा. कैबिनेट ने पॉलिसी में संशोधन कर लाइसेंस देने के नियम में भी संशोधन किया है. टेंडम पायलट की न्यूनतम हवाई दूरी तय करने के नियम में बदलाव किया गया है. अभी तक टेंडम पायलट का न्यूनतम 50 किमी की हवाई दूरी तय करना अनिवार्य था. अब इसे न्यूनतम 35किमी कर दिया गया है.
हरीश सरकार का फैसला निरस्त कैबिनेट ने अशासकीय स्कूलों की प्रबंधन समिति का कार्यकाल तीन से पांच वर्ष करने का फैसला निरस्त करने का निर्णय लिया है.
2016 में कांग्रेस सरकार में 16 जुलाई व 13 दिसंबर को ये निर्णय हुआ था. उस वक्त हरीश रावत सीएम थे. मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने बताया कि हालांकि यह आदेश लागू नहीं हुआ था पर कैबिनेट निर्णय होने के चलते इसे विधिवत निरस्त करने का निर्णय किया गया. प्रबंध समितियों का कार्यकाल तीन साल ही रहेगा.