धोखाधड़ी के मामले में दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
हरिद्वार: प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी ने ज्वालापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी और लोन की रकम न चुकाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया कि होली गंगेज ज्वालापुर निवासी अभय सिंह वर्ष 2015 में बीएचईएल रानीपुर से सेवानिवृत्त हुए थे।
उसी समय उनके परिचित नरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी पदमा शर्मा ने यह कहकर 80 लाख रुपये उधार मांगे थे। उनका बेटा हार्टबीम जिम खोलेगा। जिस पर अभय सिंह ने अपने रिटायरमेंट के समय मिली रकम, एलआईसी और एफडी को तोड़कर दंपत्ति को 80 लाख रुपये दिए थे। दंपति ने जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता को पैसे लौटाने का आश्वासन दिया था। वर्ष 2019 में, जब शिकायतकर्ता ने दंपति से अपनी उधार दी गई राशि वापस करने के लिए कहा, तो दंपति ने शिकायतकर्ता को कई चेक पर हस्ताक्षर किए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पांच चेकों में हस्ताक्षर बेमेल पाए गए, जिसके चलते बैंक ने रकम देने से इनकार कर दिया। . शिकायतकर्ता का आरोप है कि दंपत्ति ने लोन की रकम नहीं लौटाने के इरादे से बहाने बनाना शुरू कर दिया था. शिकायतकर्ता ने प्रेम नगर आश्रम ज्वालापुर निवासी नरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी पर भी धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस को शिकायती पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।