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अल्मोड़ा। युवती के घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौच करने और उस पर एसिड अटैक की धमकी देने वाले को न्यायालय ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा, कुंवर सिंह बिष्ट, योगेंद्र नयाल ने बताया कि वादी ने दो सितंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर दी।
इसमें वादी ने जखेड़ा, एनटीडी निवासी सौरभ नगरकोटी पर उनके घर में घुसकर उनकी बेटी से गाली गलौच किए जाने व एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। वादी ने तहरीर में बताया कि धमकी देने के बाद अभियुक्त फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे खोजकर जेल भेज दिया। विवेचना अधिकारी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोरा ने अभियुक्त को एक साल के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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