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देहरादून: उत्तराखंड में वोल्टेज की वजह से टीवी-फ्रिज फूंकने की घटनाएं बेहद आम हैं। गाढ़ी कमाई से खरीदा गया सामान जब एक झटके में स्वाहा होता है तो दिल भी दुखता है, लेकिन अब आपके लिए एक राहत भरी खबर है। अगर वोल्टेज की वजह से आपका टीवी, फ्रिज या एयर कंडीशनर फूंका तो यूपीसीएल आपको मुआवजा देगा। कितना मुआवजा मिलेगा, ये भी बताते हैं। 43 इंच से अधिक के कलर टीवी, पूरी तरह ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कम्प्यूटर, एयर कंडीश्नर, डिशवॉशर और 200 लीटर से अधिक का फ्रिज फूंकने पर 5000 रुपये तक मुआवजा मिलेगा। विद्युत नियामक आयोग ने हाल में इलेक्ट्रानिक उपकरण फूंकने पर मुआवजा बढ़ाया है। पहले ये अधिकतम पांच सौ रुपये था। इसी श्रेणी के छोटे या कम क्षमता के उपकरणों के फूंकने पर भी कम से कम एक हजार रुपये का मुआवजा तय किया गया है। इस तरह बिजली उपकरण फूंकने पर उपभोक्ताओं को एक हजार से पांच हजार रुपये तक मुआवजा मिलेगा। हालांकि इसके लिए आयोग की ओर से तय प्रक्रिया पूरी करनी होगी, बिल आदि भी दिखाने होंगे।
बुधवार को विद्युत नियामक भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य एमके जैन ने नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए नियमों के अनुसार फ्यूज उड़ने पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में चार घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे और ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, वहां 12 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति सुचारु करनी होगी। ऐसा न होने पर एक उपभोक्ता के मामले में 20 रुपये प्रति घंटा और पूरे क्षेत्र के मामले में 10 रुपये प्रति उपभोक्ता प्रति घंटा मुआवजा दिया जाएगा। इसके इलावा उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से देना होगा। समय पर कनेक्शन न मिला तो यूपीसीएल उपभोक्ता को प्रतिदिन के हिसाब से पांच रुपये मुआवजा देगा। इस तरह विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल के कार्य निष्पादन के नियमों में बदलाव कर उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया है। कई नई सेवाओं को समय सीमा के भीतर लाया गया है।
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