उत्तराखंड

एनजीटी ने सहस्रधारा में माहभर में अतिक्रमण तोड़ने के दिए आदेश

Admin Delhi 1
6 Jun 2023 5:24 AM GMT
एनजीटी ने सहस्रधारा में माहभर में अतिक्रमण तोड़ने के दिए आदेश
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नैनीताल न्यूज़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मशहूर पर्यटक स्थल सहस्रधारा में बहने वाले गंगा की प्रमुख सहायक नदी सौंग और बाल्दी में अतिक्रमण को एक महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए हैं. उसने बीती पांच जनवरी को डीएम की अध्यक्षता में पीसीबी को शामिल करते हुए जांच कमेटी बनाई थी. अतिक्रमण की पुष्टि के बाद अब एनजीटी ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है.

एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल और एक्सपर्ट सदस्य प्रो. सेंथिल वेल की बेंच ने यह आदेश जारी किए. इस आदेश में कहा गया कि सौंग और बाल्दी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं. इनके फ्लड जोन में किया गया अतिक्रमण भी गंगा पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन प्लान के तहत प्रतिबंधित है. लिहाजा, इसी के तहत यहां भी प्रभावी कार्रवाई की जाए. एनजीटी ने डीएम से कहा कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसके अलावा भी सहस्रधारा में अतिक्रमण ना हो. अगर कहीं ऐसा नजर आए तो वहां भी कार्रवाई करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) 12 जुलाई को जमा करवा दी जाए.

अवैध भवन किया सील: एमडीडीए ने आर्य समाज मंदिर केशव रोड लक्ष्मण चौक पर अवैध रूप से बन रहे भवन को सील कर दिया है. संयुक्त सचिव रजा अब्बास के निर्देश पर टीम कार्रवाई को पहुंची थी. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद टीम को निर्देश दिए गए थे. इस टीम में एई पीपी सिंह, जेई प्रिंस कुमार शामिल थे.

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