उत्तराखंड

Nainital: गुंडा एक्ट के तहत नैनीताल पुलिस की सख्त कार्रवाई

Admindelhi1
20 May 2026 12:18 PM IST
Nainital: गुंडा एक्ट के तहत नैनीताल पुलिस की सख्त कार्रवाई
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नैनीताल में सात अपराधियों को जिले से बाहर रहने के आदेश

नैनीताल: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अदालत ने जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सात कुख्यात अपराधियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनके विरुद्ध आबकारी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी तथा जुआ अधिनियम के तहत विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में शास्त्री नगर लालकुआं निवासी सुंदर बिष्ट उर्फ देवा, टेढ़ा रोड रामनगर निवासी सूरज आर्य, कौशल कॉलोनी मल्ली बमौरी थाना मुखानी निवासी आनंद डसीला, जवाहर नगर बनभूलपुरा निवासी बाबूराम, नई बस्ती गूलर घाटी रामनगर निवासी जुबैर, गांधीनगर बनभूलपुरा निवासी कुणाल सोनकर तथा पप्पू का बगीचा थाना बनभूलपुरा निवासी रिजवान उर्फ मंत्री शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी की गतिविधियों को जनहित, शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के लिए घातक बताते हुए तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि जिला बदर अवधि के दौरान यदि कोई आरोपी जनपद की सीमा में प्रवेश करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अपराध और अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है तथा भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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