Nainital: घूसखोर अफसर और कर्मचारियों को पकड़ना और आसान हुआ
नैनीताल: अब रिश्वत लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ना आसान हो जाएगा. जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के डर से विजिलेंस से शिकायत नहीं करते थे, वे अब कार्रवाई कर सकते हैं। सतर्कता के लिए 2 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाया गया, जिसके उपयोग के नियमों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ब्रीफिंग में गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग रिवॉल्विंग फंड भाग-1 सामान्य नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है. इससे रिवाल्विंग फंड का रखरखाव और सुचारू संचालन हो सकेगा। अभी तक अगर कोई व्यक्ति किसी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी से रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसका पैसा कोर्ट में जमा कर दिया जाता है.
यह रकम केस के निपटारे तक रहती है. जिसके चलते कई लोग पैसे डूबने के डर से विजिलेंस से शिकायत नहीं करते थे। साथ ही लाखों रुपए की रिश्वत मांगने वाले अधिकारी-कर्मचारी भी आसानी से नहीं पकड़े जाते थे। कई राज्यों में लोगों को ट्रैप मनी लौटाने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सतर्कता के लिए 2 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाया गया.
जब कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को गुमराह करता है और उसे अपने पैसे की शीघ्र आवश्यकता होती है, तो उसे इस रिवॉल्विंग फंड से पैसा दिया जा सकता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में दिखाना होगा. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ट्रैप मनी को इस रिवॉल्विंग फंड में जमा किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो भी वह इस फंड की मदद से जाल बिछा सकता है।