उत्तराखंड

Nainital: हाईकोर्ट ने उठाया नैनीताल के मुद्दों पर सवाल, समाधान का आश्वासन

Admindelhi1
14 May 2025 7:02 AM GMT
Nainital: हाईकोर्ट ने उठाया नैनीताल के मुद्दों पर सवाल, समाधान का आश्वासन
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने नैनीताल शहर सहित अन्य जगहों की ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या संबंधी कई जनहित याचिकाओ पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद स्थानीय नागरिकों की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। खंडपीठ ने बीडी पांडे राजकीय अस्पताल के समीप चौड़ी जगह में तीन गाड़ी मरीजों की और एक एंबुलेंस खड़ी करने की अनुमति दे दी है।

खंडपीठ ने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए जू शटल सेवा के लिए चार की जगह आठ इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा न्यायालय ने तल्लीताल की लेक ब्रिज चुंगी पर पर्ची के माध्यम से टैक्स वसूलने पर सवाल उठाते हुए नगर पालिका परिषद से कहा कि आप इसके लिए फास्टैग से टैक्स वसूलें। खंडपीठ ने सुनवाई में नगर पालिका परिषद से कहा कि स्थानीय वाहन स्वामियों के लिए बाजार, अस्पताल, मंदिर आदि आवागमन की जगहों को एयर मार्क करें और उनकी व्यवस्था करें।

सीआरआरआई और सीबीआरआई को यह निर्देश: मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआरआरआई) नोएडा को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के निर्देश पर सड़कों का सर्वे करें। इसमें हल्द्वानी, काठगोदाम, कालाढूंगी और भवाली कैंची धाम से नैनीताल को आने वाले मार्गों का सर्वे करें। न्यायालय ने इस संबंध में तीन माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खंडपीठ ने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) रुड़की

को निर्देश दिए हैं कि वह क्षेत्र की भौगोलिक भार वहन क्षमता की जांच कर सकती है। खंडपीठ ने टैक्सी बाइकों और स्थानीय टैक्सी वाहनों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। इसके अलावा पालिका परिषद को घरों से ही कूड़े का पृथक्करण करने के लिए शीघ्र ही प्रत्येक घर को तीन-तीन डस्टबिन देने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने मांगा शपथपत्र: सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लेक ब्रिज चुंगी पर रात आठ बजे के बाद बिना पर्ची कटे वाहनों को आने दिया जा रहा है। मंदिर जाने पर उनके वाहनों से 25 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लिया जा रहा है। नारायण नगर क्षेत्र की तरफ से कहा गया कि नारायण नगर में छोटी गाड़ियों से कूड़ा बड़ी गाड़ियों में डालने से नारायण नगर, चार खेत, सरितताल व खुर्पाताल के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि इस पर शपथपत्र पेश करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की है।

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