उत्तराखंड

आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा की बहाली पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Admin Delhi 1
29 Sep 2022 1:26 PM GMT
आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा की बहाली पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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नैनीताल न्यूज़: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ ने पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा के उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में दोबारा बहाली, आयुष सचिव कार्यालय में संबद्धता खत्म करने व वेतन जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मृत्युंजय मिश्रा की कुलसचिव पद पर बहाली की मांग ठुकराते हुए उन पर 20 हजार जुर्माना लगा दिया। यह रकम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करनी होगी।

न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा कि यदि जांच की अवधि में याचिकाकर्ता ने कुलसचिव का कार्य संभाला तो यह उसे पुनः वित्तीय अनियमितता करने का मौका देने जैसा होगा। सरकार के पास एक ही रास्ता है कि वह जांच के दौरान इन्हें निलंबित ही रखे। मिश्रा के वेतन आहरण पर भी विभाग ने रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी 2023 को होगी।

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