उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने पैतृक घाट पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने को लेकर जारी किया नोटिस

Admin Delhi 1
8 Sep 2022 3:05 PM GMT
नैनीताल हाईकोर्ट ने पैतृक घाट पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने को लेकर जारी किया नोटिस
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नैनीताल कोर्ट रूम: हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत गुनियाला पोखरी जिला चमोली निवासियों के पैतृक घाट पर नगर पंचायत पोखरी द्वारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए सरकार और अन्य से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। मामले के अनुसार, प्रबल सिंह रावत निवासी ग्राम गुनियाला पोखरी, चमोली ने याचिका में कहा कि नगर पंचायत पोखरी द्वारा उनके ग्राम सभा की पैतृक घाट पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है, इसका ग्रामवासी विरोध कर रहे है।

याचिका में कहा गया कि यह घाट गांव वालों का पैतृक घाट है, इसे दूसरी जगह नहीं बनाया जा सकता। नगर पंचायत इस स्थान पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बना रही है जो उनके भावनाओ के खिलाफ है। पूर्व में भी इस स्थान को कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए चयनित किया गया था जिसे नगर पंचायत अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा फिर से इस स्थान पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए।

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