नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर में स्टोन क्रशर के निर्माण पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल: हाईकोर्ट ने रामनगर के ग्राम पापड़ी में नियमों के विरुद्ध स्थापित किए जा रहे पीफाउल स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपियाल की खंडपीठ ने इस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए चार सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली के द्वारा कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि प्लांट के निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर पीसीबी से इसकी अनुमति नहीं ली न ही इसमें इनको शामिल किया।
वहीं, हाईकोर्ट ने उच्च न्यायलय की रजिस्ट्री के द्वारा पुराने नियमों के तहत कार्य करने के खिलाफ दिल्ली निवासी अजय गौतम की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
वहीं, हाईकोर्ट ने देहरादून के विकास नगर तहसील में हाट बाजार व्यवसायियों से अवैध रूप से वसूली करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि जो शिकायत की सीडी उन्होंने कोर्ट में पेश की है उसकी प्रति विकास नगर थाने के एसएचओ के सामने पेश करें। एसएचओ उसकी जांच कर कार्यवाही करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट में 28 जून तक पेश करें।