Nainital: बटर फेस्टिवल में 1500 लोगों को शामिल होने की अनुमति
नैनीताल: भाद्रपक्ष की पहली एकादशी पर बुग्याला में आयोजित बटर फेस्टिवल में 1500 लोगों को शामिल होने की अनुमति नैनीताल हाईकोर्ट ने दे दी है. कोर्ट ने साफ कहा है कि उत्सव खत्म होने के बाद उस जगह की सफाई की जाए और उसकी तस्वीरें कोर्ट में पेश की जाएं.
कल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस बात की सूची पेश करें कि उत्सव में कितने लोग हिस्सा लेंगे. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इसमें करीब 2500 लोग शामिल होंगे. कोर्ट ने इस पर सिर्फ 1500 लोगों को ही जाने की इजाजत दी है.
कोर्ट ने कहा कि सरकार को 1500 लोगों को एक साथ नहीं भेजना चाहिए. सभी को 200 की दर से भेजें तथा आगमन एवं प्रस्थान का समय भी निर्धारित करें। व्यवस्था बनाए रखने के लिए वन विभाग और पुलिस कर्मियों को तैनात करें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई।
इससे पहले 2018 में हाई कोर्ट ने राज्य के बुगियालो को मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश दिए थे. कोर्ट ने अपने आदेश में 200 से ज्यादा लोगों के बुग्याला जाने और उनके वहां रात रुकने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कंक्रीट निर्माण समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है.
इस मामले में बटर फेस्टिवल का आयोजन करने वाली संस्था ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि भाद्रपक्ष की पहली एकादशी को बगयाला में बटर फेस्टिवल का आयोजन होना है. इसके लिए वहां 200 से अधिक लोगों को अनुमति दी जानी चाहिए.