
देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत देहरादून जिले के संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आशीष चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिन ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है, उनके संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार आदर्श आचार संहिता उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रभावी रहेगी। मतगणना समाप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्रों से आचार संहिता समाप्त होगी। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संबंधी नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत रिक्त हुए पदों को भरने के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। इसी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद जिला स्तर पर इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा, जहां रिक्त पंचायत पदों के लिए उपचुनाव होना है। यानी पूरे जिले के बजाय संबंधित ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र इसके दायरे में आएंगे। इन क्षेत्रों में उपचुनाव की मतगणना पूरी होने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी पक्षों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों के लिए समान परिस्थितियां सुनिश्चित करना और निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आशीष चौहान की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की निगरानी भी महत्वपूर्ण रहेगी। उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन से जुड़े निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। पंचायत स्तर पर अलग-अलग कारणों से रिक्त हुए पदों को चुनाव के माध्यम से भरा जाना है। चुनाव कार्यक्रम के तहत संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू करने की व्यवस्था की गई है।
पंचायत उपचुनाव स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में रिक्त पदों को भरने के बाद स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली को नियमित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी कारण निर्वाचन आयोग की ओर से रिक्त पदों के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं।
आचार संहिता लागू होने के बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव से जुड़े प्रचार और अन्य गतिविधियों पर निर्धारित नियम प्रभावी हो जाते हैं। चुनावी प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों और अन्य संबंधित पक्षों से इन नियमों के अनुसार गतिविधियां संचालित करने की अपेक्षा रहती है।
देहरादून जिले में भी अब संबंधित ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों में उपचुनाव की गतिविधियां आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेंगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो और उपचुनाव निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संपन्न कराया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसका मतलब है कि आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी नियम प्रभावी हो गए हैं। मतगणना समाप्त होने तक यही व्यवस्था जारी रहेगी।
उपचुनाव के दौरान मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। आदर्श आचार संहिता इसी चुनावी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना है।
जिन क्षेत्रों में पंचायत पद रिक्त हैं, वहां उपचुनाव के माध्यम से नए प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रिक्त पदों को भरने के साथ पंचायतों के कामकाज को भी नियमित करने में मदद मिलेगी। उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि संबंधित पदों की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को भी निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रचार और अन्य गतिविधियां करनी होंगी।
आचार संहिता मतगणना तक लागू रहने के कारण उपचुनाव का परिणाम सामने आने तक संबंधित क्षेत्र चुनावी नियमों के दायरे में रहेगा। मतगणना समाप्त होने के बाद ही आदर्श आचार संहिता का प्रभाव समाप्त होगा।
देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां भी तेज होंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि संबंधित ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुरूप जिला प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराएगा। मतगणना समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू रहेगी और चुनाव से जुड़े सभी पक्षों को इसके नियमों का पालन करना होगा।





