उत्तराखंड

शख्स की गोली मारकर हत्या, दो लोगों को आजीवन कारावास

Gulabi Jagat
18 July 2022 2:22 PM GMT
शख्स की गोली मारकर हत्या, दो लोगों को आजीवन कारावास
x
रुद्रपुर: किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले दो लोगों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि ग्राम अमरपुर निवासी रंजीत कौर ने 22 दिसंबर 2016 को सौंपी तहरीर में कहा था कि दोपहर एक बजे उसके ससुर प्रीतम सिंह अपने ट्रैक्टर से चारा लेने के लिए जा रहे थे।
रास्ते में गांव के ही अमरीक सिंह और गुरमीत सिंह ने ट्रैक्टर को रोक लिया। इस दौरान उन्होंने उसके ससुर के साथ गाली गलोज करनी शुरू कर दी है। विरोध किया तो गुरमीत सिंह ने ललकार कर कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो।
यह सुनते ही अमरीक सिंह ने तमंचा निकाल कर उसके ससुर को गोली मार दी थी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण भाग कर आए तो दोनों आरोपित मौके से फरार हो गए थे। मौके पर मौजूद रंजीत कौर व पोती सोनिया लोगों की मदद से गंभीर अवस्था में प्रीतम सिंह को अस्पताल ले गए। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बाद में दोनों के खिलाफ मुकदमा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत में चला। इसमें एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने 9 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने दोनों आरोपितों को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि अमरीक सिंह को धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Next Story