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काशीपुर। जेवरात और नकदी चोरी करने के आरोप में नौकरानी को दो वर्ष की सजा सुनाई गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों व गवाहों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। इसके साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
चामुंडा विहार, काशीपुर निवासी रूपाली अग्रवाल ने 17 मई 2017 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अक्सर उनके घर से जेवरात व नकदी चोरी हो रहे थे, जिस पर उन्होंने एक गोपनीय कैमरा लगाया था। 12 मई 2017 को परिवार सहित बाहर गई थी। घर में उनकी घरेलू नौकरी मुन्नी देवी अकेली थी। 16 मई को जब वह वापस लौटी तो घर में रखे जेवरात व नकदी गायब थे। गोपनीय कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने पर मुन्नी देवी स्टोर रूम में घुसकर जेवरात व नकदी चुराते नजर आई। पुलिस ने केस दर्ज कर मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चुराए हुए जेवरात भी बरामद कर लिये। जिनकी कीमत 16 लाख रुपये बताई गई थी। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। जिसमें अभियोजन पक्ष के एपीओ राहुल गौतम ने कोर्ट में मुन्नी देवी पर आरोपों को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों व चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश पाण्डेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर मुन्नी देवी को धारा-411 के तहत दोषी पाया और 2 वर्ष के कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश भी दिए।
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