उत्तराखंड

लूट और हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Admin4
8 Aug 2023 2:43 PM GMT
लूट और हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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रुद्रपुर। वर्ष 2004 में युवा व्यापारी तरुण बिंदल की हत्या कर लूटपाट किए जाने के मामले में प्रथम अपर जिला जज ने दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अंर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के साथ 11 गवाह व फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि 21 फरवरी 2004 को गल्ला मंडी रुद्रपुर निवासी तेल कारोबारी किशन चंद्र बिंदल ने थाना बाजपुर में शिकायती पत्र देकर बताया था कि उसका छोटा बेटा तरुण बिंदल वसूली के लिए रामनगर गया था और वापसी के दौरान बाजपुर इलाके में वसूली के लिए आना था।
मगर देर रात तक वापस घर नहीं लौटा। जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर युवा व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। तफ़्तीश के दौरान पुलिस ने मोहित कक्कड़ उर्फ मनी निवासी भगत सिंह चौक, मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की निवासी कच्ची खमारियां किच्छा के अलावा एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया।
पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर युवा व्यापारी तरुण बिंदल का शव बरामद कर शिनाख्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तीनों ने मिलकर तरुण की गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को बाजपुर दोराहे के पास ठिकाने लगा दिया और नगदी से भरा बैग और सोने की चैन लूट ली थी। जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 32-32 हजार रुपये की नगदी व चैन के साथ ही हत्या में प्रयुक्त तमंचे भी बरामद किए थे।
मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला जज सुशील तोमर की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी ने अदालत के सामने ग्यारह गवाह और बैलेस्टिक रिपोर्ट पेश की। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने मोहित कक्कड़ उर्फ मनी और मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई, जबकि नाबालिग हो ने के कारण तीसरा आरोपी बरी हो गया था।
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