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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने जिला ऊधमसिंह नगर के खटीमा के ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह के निलंबन को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बहाल कर दिया है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के कथित आरोप में रंजीत सिंह को पिछले साल अगस्त में ब्लॉक प्रमुख पद से निलंबित कर दिया था। साथ ही इस प्रकरण के जांच के निर्देश दे दिए थे। रंजीत सिंह ने सरकार के इस कदम को एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन पर लगाये गये आरोप निराधार हैं। उनका निलंबन नियमों के विपरीत है। शिकायतकर्ता की ओर से शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है और सरकार ने नियमों के विपरीत उनका निलंबन किया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने आदेश जारी करते हुए निलंबन को असंवैधानिक करार दे दिया। अदालत के आदेश के बाद कुछ हद तक ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह को राहत मिल गयी है।
देखना है कि अब सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। अधिवक्ता विकास बहुगुणा ने बताया कि पूर्व में याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद एकलपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अपना निर्णय सुनाते हुए एकलपीठ ने सरकार के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिज्ल्वाण को हटाने के मामले में भी सरकार को हाईकोर्ट से झटका मिला था।
मामले के अनुसार, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गयी है। ब्लॉक प्रमुख ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, उन्होंने अपने पिता को भी विकास कार्य का ठेका दिया है। शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों में कार्यवाही करते हुए पिछले वर्ष 10 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख को निलंबित कर दिया था।
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