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Delhi दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र की 9 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 18 दिसंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र की 9 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
न्यायमूर्ति गुप्ता का जन्म 9 अक्टूबर, 1964 को हुआ था। उन्होंने 1987 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसी वर्ष 6 दिसंबर को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। न्यायाधीश बनने से पहले, उन्होंने मुख्य रूप से दीवानी, किराया नियंत्रण और संवैधानिक मामलों में वकालत की।
न्यायमूर्ति गुप्ता को 12 अप्रैल, 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्होंने 10 अप्रैल, 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं और इसकी प्रशासनिक समिति के सदस्य भी हैं। वे उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 8 अक्टूबर, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर की सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली की नियुक्ति तक इस पद पर कार्य किया
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