रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रशर मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, डीएम नैनीताल समेत पांच से मांगा जवाब
हल्द्वानी कोर्ट रूम न्यूज़: मानकों को ताक पर रखकर स्टोन क्रशर के संचालन की अनुमति देने का खेल उत्तराखंड में नया नहीं है। हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगाते हुए राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव औद्योगिक विकास बोर्ड सहित स्टोन केशर स्वामी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते बाद की तिथि नियत की है।
रामनगर निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने रामनगर उदयपुरी के रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है जो कि औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है। राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन हेतु अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने रिहायशी क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्टोन क्रेशर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।