उत्तराखंड परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण में एमडी, एफसी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होनी तय
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) रोहित मीणा और वित्त नियंत्रक (फाइनेंस कंट्रोलर) तंजीम अली के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। दालत के आदेश की प्रति मंगलवार को प्राप्त हुई है। अदालत ने दोनों के खिलाफ आरोप तय करने के लिये 14 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है। दोनों अधिकारी निश्चित तिथि को अदालत में मौजूद रहेंगे। इस मामले की सुनवाई सोमवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में हुई।
रोडवेज के 13 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि उच्च न्यायालय ने इसी साल मार्च में अंतरिम आदेश जारी कर परिवहन निगम को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी से एसीपी की वसूली (रिकवरी) नहीं करने के आदेश जारी किये थे, लेकिन निगम की ओर से इसके बावजूद रिकवरी की जा रही है। परिवहन निगम की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय की युगलपीठ (डबल बेंच) की ओर से इस मामले में स्थगनादेश जारी किया गया है, लेकिन अदालत ने निगम के इस तर्क को खारिज कर दिया। साथ ही दोनों अधिकारियों को अंतरिम आदेश का अनुपालन नहीं करने का दोषी माना है।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता एमसी पंत ने बताया कि अदालत ने प्रबंध निदेशक व वित्त नियंत्रक के खिलाफ अवमानना के मामले में आरोप तय करने के लिये 14 अक्टूबर की तिथि तय की है। इस तिथि को दोनों अधिकारियों को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिये गये हैं।