उत्तराखंड

तीन तलाक के बाद हलाला की शर्त रखने का आरोप पति गिरफ्तार

nidhi
16 Sept 2026 9:31 AM IST
तीन तलाक के बाद हलाला की शर्त रखने का आरोप पति गिरफ्तार
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तीन तलाक पर एक्शन हलाला की शर्त
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तीन तलाक और महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला सामने आया है। पटेलनगर क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर मारपीट और उत्पीड़न करने के बाद तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला का यह भी आरोप है कि पति ने उसे दोबारा अपने साथ रखने के लिए अपने बहनोई के साथ कथित तौर पर हलाला करने की शर्त रखी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति फरमान को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार महिला ने 12 सितंबर को पटेलनगर कोतवाली में लिखित शिकायत दी थी। इसमें उसने पति पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और मुस्लिम महिला (
विवाह पर अधिकारों का संरक्षण
) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महिला की शादी करीब ढाई साल पहले बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर साहनी निवासी फरमान से हुई थी। शादी के बाद फरमान पत्नी को लेकर देहरादून आ गया और दोनों यहां किराए के मकान में रहने लगे। महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाने लगा।
महिला ने आरोप लगाया कि करीब चार महीने पहले पति ने उसे तीन तलाक दे दिया था। इसके बाद रिश्ते को बचाने की कोशिश में वह जुलाई में बिजनौर स्थित अपनी ससुराल भी गई थी, जहां उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। कुछ समय बाद पति फिर देहरादून आया और दोबारा साथ रहने की बात कही। पीड़िता का आरोप है कि पति ने साथ रखने के लिए उसके सामने हलाला की शर्त रख दी। महिला के मुताबिक उससे कहा गया कि उसे पहले पति के बहनोई के साथ हलाला की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके बाद ही पति उसे दोबारा अपने साथ रखेगा। महिला ने इसका विरोध किया और बाद में पुलिस से शिकायत की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू की। तीन तलाक और मारपीट के आरोप में पति फरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हलाला के लिए कथित दबाव बनाने संबंधी आरोपों की जांच जारी है। इसलिए महिला द्वारा लगाए गए हलाला संबंधी आरोपों को फिलहाल जांचाधीन आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
तीन तलाक यानी तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक की प्रथा को भारत में 2019 के कानून के तहत दंडनीय बनाया गया है। इसी कानून के प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देहरादून के इस मामले में भी पुलिस ने महिला की शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है। अब पुलिस मामले से जुड़े अन्य आरोपों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि महिला द्वारा ससुराल पक्ष और हलाला के दबाव को लेकर लगाए गए आरोपों में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है।
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