उत्तराखंड

हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, मंत्रिमंडल की बैठक में 22 प्रस्ताव किए गए पास

Admin Delhi 1
16 Nov 2022 2:51 PM GMT
हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, मंत्रिमंडल की बैठक में 22 प्रस्ताव किए गए पास
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देवभूमि ब्रेकिंग न्यूज़: उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें चार मामलों को छोड़कर सभी 22 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी। धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।

ये फैसले हुए:

1- उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन

2- उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध

3- नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान

4- जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।

5- जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास,

6- वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास,

7- पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत,

8- भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी,

9- कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान,

10- हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर,

11- प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाने पर मिली कैबिनेट की मंजूरी, सज़ा को किया जाएगा सख्त ।

12- चंपावत में खोला जाएगा नया RTO ऑफिस।

13- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन को मंजूरी।

14- आवास नीति में संसोधन।

15- नियोजन में RWD कार्यदायी संस्था की लिमिट बढ़ाई गई।

16- कई विभागों की सेवा नियमावली से हो सकता है संशोधन।

17- आवास नीति में संसोधन को कैबीनेट से मंजूरी।

18- कौशल विकास योजना की नियमेवाली में संसोधन।

बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।

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