उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश: बिना आदेशों का इंतजार किए स्वयं अनुपालन करें

Admin Delhi 1
17 April 2023 9:44 AM GMT
हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश: बिना आदेशों का इंतजार किए स्वयं अनुपालन करें
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नैनीताल न्यूज़: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 को लागू करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कोर्ट के अगले आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं से नियमावली का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. यदि ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी. सरकार से मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार, अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर की है. जिसमें कहा है कि वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल मना है.

इसके बाद भी कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर आए दिन बाइक व अन्य वाहन अस्पताल, स्कूल व घरों के पास प्रेशर हॉर्न बजा रहे हैं. गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजर्गों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है. इसलिए इन पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि हमने कोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े रखे हैं. 80 आरटीआई के जरिए प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण के आंकड़े लिए गए. जिनसे पता चलता है कि अस्पतालों के आसपास भी मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण है. इसके कारण लोग धीरे-धीरे चिड़चिड़े और बीमार हो रहे हैं.

प्रेशर हॉर्न की बिक्री और इस्तेमाल भी तुरंत रोकें

कोर्ट ने सचिव परिवहन और पुलिस महानिरीक्षक ट्रैफिक को भी आदेश दिया है कि वह प्रेशर हॉर्न, मल्टी हॉन्किंग हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और मफलर की बाजार में बिक्री और वाहनों में प्रयोग पर तत्काल रोक लगाना सुनिश्चित करें.

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