होटल व रेस्टोरेंट खोले जाने और निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दिया नोटिस
नैनीताल न्यूज़: हाईकोर्ट ने नगर पालिका पिथौरागढ़ के अनुबंध के विपरीत हॉस्पिटल की जगह होटल व रेस्टोरेंट खोले जाने और उसकी छत पर निर्माण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सचिव शहरी विकास, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, जिला विकास प्राधिकरण, नगर पालिका व होटल मालिक हरीश चंद्र जोशी को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।
मामले के अनुसार, चन्द्र शेखर ने जनहित याचिका में कहा कि पिथौरागढ़ नगर पालिका ने केंद्र सरकार द्वारा पोषित संगठित विकास योजना के तहत देब सिंह मैदान के समीप व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था, जिसमे दो हॉल व 16 दुकानें अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग अन्य लोगो के लिए बनाई गई थी। परंतु नगर पालिका द्वारा उक्त भवन को स्वर्गीय आरडी जोशी को अस्पताल खोलने के लिए 2008 में आवंटित कर दिया गया। आवंटन में शर्तें यह भी थी कि बिना नगर पालिका के इसमे कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा और पांच वर्ष बाद आगे के आवंटन के लिए नगर पालिका 25 प्रतिशत किराया बढ़ायेगी।
उनकी मृत्यु के बाद यह उनके पुत्र हरीश चंद्र जोशी के नाम पर दर्ज हो गयी। हरीश चंद्र जोशी ने इसमें अस्पताल की जगह होटल व रेस्टोरेंट खोलने के साथ-साथ उसकी छत पर निर्माण कार्य भी किया। जब इसकी शिकायत स्थानीय विधायक व सभासदों ने उच्च अधिकारियों से की तो इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचिका में कहा गया है कि इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये, व्यावसायिक भवन का आवंटन सरकार की पॉलिसी के अनुरुप किया जाये।