उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट में भर्ती अनियमितताओं की याचिका पर हुई सुनवाई

Admin Delhi 1
14 Dec 2022 1:56 PM GMT
नैनीताल हाईकोर्ट में भर्ती अनियमितताओं की याचिका पर हुई सुनवाई
x

नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एम्स, ऋषिकेश में विभिन्न पदों की भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों संबंधी याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ ने विपक्षियों से छह सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली एम्स की तर्ज पर ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की गयी। संस्थान में पदों को भरने के लिए स्पष्ट आरक्षण दिया गया लेकिन प्रो. रविकांत के कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति/जनजाति की सीटों की भर्ती में 32 डॉक्टरों की नियुक्ति बिना प्रक्रिया पालन किए अपने परिजनों व करीबी लोगों को नियुक्ति दे दी गयी।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि निदेशक प्रो. रविकांत की पत्नी डॉ. बीना रवि को अवैध ढंग से सर्जरी विभाग में बतौर संविदा प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। प्रो. रविकांत के बहनोई की भी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर नियुक्त कर दी गयी। याचिका में एसपी अग्रवाल को भी बिना किसी साक्षात्कार व प्रक्रिया के सर्जिकल विभाग में तैनात कर दिया गया। जब इसकी शिकायत केंद्र सरकार व सीईसी से की गयी तो उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है।

Next Story