हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई, जानिए पूरी खबर
नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश होने के बाद भी विधानसभा से निकाले गए कर्मचारियों को बहाल नहीं किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार, भूपेंद्र सिंह बिष्ट एवं 13 अन्य कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि कोर्ट ने पिछली 15 अक्टूबर को उनके 27, 28 और 29 सितंबर को जारी निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी और उनको उनके पदों पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके, विधानसभा में उनको नियुक्ति अब तक नहीं दी जा रही है।
इससे पूर्व याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर कहा था कि विधानसभा में वर्ष 2002 से वर्ष 2015 तक कई पदों पर बैकडोर से भर्ती की गई थीं, उनमें से सरकार ने इन नियुक्तियों को वैध मानकर उन्हें नियमित कर दिया था परन्तु वर्ष 2015 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों की नियुक्ति को गलत मानते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी और उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे।