उत्तराखंड

HC ने सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब, नगर पालिका मंगलौर के अध्यक्ष पर घोटाले के गंभीर आरोप

Gulabi Jagat
6 Aug 2022 11:53 AM GMT
HC ने सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब, नगर पालिका मंगलौर के अध्यक्ष पर घोटाले के गंभीर आरोप
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने नगर पालिका मंगलौर (Municipality Manglaur) के पालिका अध्यक्ष द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग सहित कई अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इन सभी आरोप पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 अगस्त की तिथि नियत की है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई.
मामले के अनुसार मंगलौर निवासी मोहम्मद याकूब ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में मोहम्मद याकूब ने नगर पालिका मंगलौर के अध्यक्ष द्वारा मशीनों की खरीद फरोख्त सहित नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकारी धन के दुरुपयोग करने की बात कही. जिसमें स्थानीय लोगों ने भी अध्यक्ष व उनके ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है. उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और राज्य सरकार से भी की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता का कहना है कि पालिका अध्यक्ष व उनके भाई द्वारा किए गए घोटालों की जांच एसआईटी से कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. याचिकाकर्ता ने जांच पूर्ण होने तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की है ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो.
Gulabi Jagat

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