उत्तराखंड

Harish Rawat ने कहा-"यूसीसी कुछ और नहीं बल्कि एक प्रचारात्मक कदम है"

Rani Sahu
19 Oct 2024 8:31 AM GMT
Harish Rawat ने कहा-यूसीसी कुछ और नहीं बल्कि एक प्रचारात्मक कदम है
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Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में कुछ भी नहीं है और यह केवल एक प्रचारात्मक कदम है।
एएनआई से विशेष बातचीत में हरीश रावत ने कहा, "यूसीसी में कुछ भी नहीं है, यह केवल एक प्रचारात्मक कदम है। इसने उत्तराखंड के सीएम धामी का राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ाया है। भाजपा को भी अपने मतदाताओं को यह बताना था। उन्हें सत्ता में आए दस साल हो गए हैं, तो हमने यूसीसी क्यों नहीं लागू किया, पुष्कर सिंह धामी आगे आए और उन्होंने यह ढिंढोरा पीटा ताकि भाजपा कह सके कि हम यूसीसी लागू कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "यूसीसी कुछ भी नहीं है, यह केवल राजनीतिक प्रचार के लिए उठाया गया कदम है। वे जब चाहें इसे लागू कर सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार के पास लोगों को बताने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है कि उन्होंने राज्य में क्या किया है। उत्तराखंड सरकार ने गड्ढों को भरने के लिए समय सीमा दी थी, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में असंतुलन है। जब लोग इस बात पर विचार करेंगे कि भाजपा सरकार ने उनके कल्याण के लिए क्या-क्या किया है, तो मतदाता उन्हें मौका नहीं देंगे।"
इससे पहले शुक्रवार को यूसीसी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने राज्य सचिवालय में
सीएम धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड यूसीसी विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और संबंधित मामलों से संबंधित कानून शामिल हैं। कई प्रस्तावों में से एक समान नागरिक संहिता विधेयक लिव-इन रिलेशनशिप को कानून के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य बनाता है। यह अधिनियम बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया पेश करता है। संहिता सभी धर्मों की महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करती है।
यूसीसी विधेयक के अनुसार, सभी समुदायों में विवाह की आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 21 वर्ष होगी। सभी धर्मों में विवाह पंजीकरण अनिवार्य है तथा बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य होंगे। विवाह के एक वर्ष के बाद तलाक की याचिका दायर करने की अनुमति नहीं होगी। (एएनआई)
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