हरीश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री को जीएसटी कर निर्धारण की दिक्कतों को लेकर सौंपा ज्ञापन
खटीमा: भाजपा नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जीएसटी कर निर्धारण वर्ष 2017-18 व 2018-19 के संबंध में दिक्कतों को दूर कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है।
नई पद्धति कानून लागू होने से उस समय जानकारी की कमी के कारण खरीद बिक्री विवरणी भरी गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा भी नई पद्धति लागू होने के कारण कमियों के बारे में मिलान न कर अगली विवरणियां भरने को कहा गया। करीब 5 वर्ष का समय हो गया है।
विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारी को माल बिक्री की गई उसे संबंधित क्रेता व्यवहारी के जीएसटी में न दर्शाकर अपंजीकृत पर दर्शा दिया गया है। जिससे आईटीसी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि बिल पर जीएसटी लगा है। संबंधित प्रकरणों में कर वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक नए कानून होने के कारण मान्यता प्रदान करने की मांग की है।