Haridwar: पुलिस दे 60 दिन के भीतर अत्याचार निवारण में रिपोर्ट: जिलाधिकारी
हरिद्वार: जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिला कार्यालय सभागार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने बताया कि निदेशालय से 43 पीड़ितों के लिए 25.375 लाख रुपये की मांग की गई है। डीएम ने पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि संयुक्त जांच रिपोर्ट 60 दिन के अंदर समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उनकी ओर से भी धनराशि की मांग करते हुए शासन को पत्र भेजा जाए। उन्होंने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पीड़ित को लाभ दिया जाता है, लेकिन मामले की विवेचना के बाद अनुसूचित जाति अत्याचार एवं उत्पीड़न अधिनियम को निरस्त करने की स्थिति में भुगतान की गई धनराशि की वसूली का शासनादेश में कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट में नहीं. इसलिए भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए शासन से निर्देश मांगने के लिए पत्र भेजा जाए।
जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को तत्काल एफआईआर की सूचना समाज कल्याण विभाग को देने का निर्देश दिया। समाज कल्याण विभाग को तत्काल संज्ञान लेकर पीड़ित को सहायता प्रदान करनी चाहिए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक (अपराध) से पीड़ित को तत्काल भुगतान के लिए आवश्यक परिपत्र जैसे आधार कार्ड, खाता, जाति प्रमाण पत्र और प्रथम सूचना रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस मौके पर एसपी क्राइम पंकज गैरोला, दीपेश चंद्र, अनूप कुमार आदि मौजूद रहे।