उत्तराखंड

Haridwar: अदालत का फैसला, छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष तीन माह की कैद

Admindelhi1
4 Jun 2026 10:19 AM IST
Haridwar: अदालत का फैसला, छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष तीन माह की कैद
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न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर सुनाया कारावास

हरिद्वार: घर में घुसकर नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने व विरोध करने पर गाली गलौज करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष जज एवं अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपित अमित को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने अमित को तीन साल तीन माह की कैद व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि छह मार्च 2023 को अमित ने रानीपुर क्षेत्र में स्थित एक घर में घुसकर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को गलत नीयत से पकड़ लिया था। किसी तरह अमित के चंगुल से बचकर पीड़ित लड़की ने अपने घर से बाहर आकर शोर मचाया। तब आरोपित युवक परिजनों को देखकर पीड़िता को धमकातेव गालीगलौज करते हुए वहां से भाग गया था। घटना के दौरान पीड़ित लड़की घर पर अकेली थी। जबकि पीड़िता की माता पड़ोस में अपनी देवरानी के यहां गई हुई थी।

उसी दिन पीड़ित लड़की की माता ने अमित पुत्र राधेश्याम निवासी 380, टीबड़ी कॉलोनी कोतवाली रानीपुर के खिलाफ केस दर्ज कराया था।पुलिस ने अमित के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने गवाही में नौ गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश हुआ। अमित छेड़खानी सहित हत्या के एक मामले में भी आरोपित था।

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