उत्तराखंड
Haldwani: पथराव के आरोपी चार में से तीन गिरफ्तार, पुलिस की दबिश जारी
Tara Tandi
27 May 2025 4:29 PM IST

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Haldwani हल्द्वानी : मामूली सी बात को लेकर रविवार रात दो पक्षों के बीच हुए पथराव के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुकदमे में नामजद बाकी दो अभी भी फरार हैं। पुलिस नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबिशें दे रही है। जबकि अज्ञात की शिनाख्त की जा रही है। मामले में बनभूलपुरा थाने के एसआई मनोज यादव की तहरीर पर बनभूलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक 25 मई की रात लाइन नंबर 8 बिलाली मस्जिद के पीछे गांधीनगर में दो समुदायो में विवाद हो गया। सूचना पर एसआई मनोज यादव मौके पर पहुंचे तो पथराव हो रहा था।
पुलिस ने लाठियां भांज कर भीड़ को तितर-बितर किया। जांच में सामने आया कि मो. शावेज पुत्र मो. कय्यूम निवासी बिलाली मस्जिद के पीछे गली में शराब पीकर दूसरे पक्ष के साथ गाली-गलौच कर रहा था। इस पर दूसरे पक्ष के सिद्धार्थ उर्फ हर्ष पुत्र मोहन लाल निवासी गांधीनगर बनभूलपुरा और यहीं का अमन पुत्र मोहन लाल ने अपने करीब 15 साथियों के साथ शावेज को पीट दिया। इस पर शावेज के पक्ष से सलीम उर्फ भइया पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गांधीनगर वार्ड 22 ने भी अपने करीब 15 साथियों के साथ हमला कर दिया। जिसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में लाइन नंबर 8 आजादनगर निवासी अजहर खान पुत्र अकरम घायल हो गया। जबकि कुछ अन्य लोगों को भी पत्थराव में चोटें लगीं।
बनभूलपुरा पुलिस ने एसआई मनोज यादव की तहरीर पर मुख्य आरोपी मो. शावेज, सिद्धार्थ उर्फ हर्ष, अमन व सलीम उर्फ भईया सहित करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 125, 191(1), 191(2), 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नामजदों में मो.शावेज, सिद्धार्थ उर्फ हर्ष और सलीम उर्फ भइया को गिरफ्तार कर लिया गया। बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी का कहना है कि फरार अन्य एक नामजद के साथ अज्ञात आरोपियों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
पहले भी इसी स्थान पर आमने-सामने आए थे दोनों समुदाय
हल्द्वानी : पुलिस के मुताबिक पूर्व में भी गांधीनगर लाइन नंबर 8 तथा सफदर का बगीचा, जहां दोनों समुदायों के लोग निवास करते हैं, जिनमें दोनों पक्षों के कुछ अराजक तत्व आपस मे लड़-झगडकर पथराव की घटना को अंजाम देते रहे हैं। जिससे दोनों समुदायों में आपसी तनाव व्याप्त रहता है। पूर्व में भी जब इसी तरह की घटना हुई थी तब आरोपियों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहले मुकदमे में धारा 147, 148, 149, 153ए, 295, 336, 427, 504, 505, 506 और दूसरे में 115, 191(1) व 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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