उत्तराखंड
हल्द्वानी अतिक्रमण: SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक; अगली सुनवाई 7 फरवरी को
Shiddhant Shriwas
5 Jan 2023 8:10 AM GMT

x
हल्द्वानी अतिक्रमण
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय ओका की खंडपीठ ने कहा कि कथित रेलवे भूमि पर रहने वाले निवासियों के लिए कुछ पुनर्वास किया जाना चाहिए। हल्द्वानी में
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को अधिकारियों को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने के लिए एक सप्ताह पहले रहवासियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. अदालत ने अधिकारियों को हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे लाइनों से अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने और परिसर खाली करने का आदेश दिया।
शीर्ष अदालत के आदेश के बाद हल्द्वानी के करीब 4000 घरों में फिलहाल तोडफ़ोड़ नहीं की जाएगी. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस पर रोक लगा दी है और रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत सात फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी।
बुधवार को, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए नज़ीर और पीएस नरसिम्हा की एक SC पीठ के समक्ष संबंधित मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है और न्यायालय से उनकी याचिका को भी इससे जोड़ने का आग्रह किया। इस पर पीठ ने सहमति जताते हुए सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया, जिस पर शीर्ष अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत का रुख किया था।
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को अधिकारियों को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने के लिए एक सप्ताह पहले रहवासियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. अदालत ने अधिकारियों को हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे लाइनों से अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने और परिसर खाली करने का आदेश दिया।
हल्द्वानी अतिक्रमण के बारे में जानने योग्य 4 बातें
हल्द्वानी के पास रेलवे की जमीन पर कब्जा
अतिक्रमण की गई जमीन पर करीब 4500 लोग निवास करते हैं
भूमि में 20 मस्जिद और 9 मंदिर शामिल हैं
2 इंटर कॉलेज, एक प्राइमरी स्कूल और पीएचसी
विशेष रूप से, उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हजारों निवासी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं, यह कहते हुए कि यह उन्हें बेघर कर देगा और उनके स्कूल जाने वाले बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल देगा। रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के विरोध में मंगलवार को विशाल धरना दिया गया.
Next Story