पुलों पर 3 माह में निर्णय ले सरकार: लछमपुर, नकायल, विजयपुर व पहाड़पानी में पुल न बनने का मामला
नैनीताल न्यूज़: उच्च न्यायलय ने हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर, नकायल, विजयपुर व पहाड़पानी को सड़क एवं पुलों से जोड़ने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर सरकार को तीन माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी आदेश दिए कि इस संबंध में वे सभी दस्तावेजों के साथ दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन सरकार को दें.
उक्त मामले को लेकर पूर्व में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर 2020 को सरकार का पक्ष दर्ज करते हुए बिना किसी विलंब के उपरोक्त ग्रामों को सड़क और पुलों से जोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक इस पर प्रगति नहीं हुई. पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई. याचिका में मांग की गई थी कि हल्द्वानी जैसे विकसित शहर से मात्र छह किमी की दूरी पर स्थित ग्रामों को सड़क एवं पुलों की सुविधा नहीं दी गई है. इस कारण वर्षाकाल में यहां के निवासी सारी दुनिया से पृथक हो जाते हैं. सूखी नदी की बाढ़ को पार करने के लिए जीवन जोखिम में डालना पड़ता है.