उत्तराखंड

विधानसभा सत्र 6 से 12 तक, खेल विभाग की आएगी नई नियमावली, जाने धामी फैसले

Tara Tandi
24 Aug 2023 10:54 AM GMT
विधानसभा सत्र 6 से 12 तक, खेल विभाग की आएगी नई नियमावली, जाने धामी फैसले
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ।
कैबिनेट फैसले
विभिन्न खेलों में दमदार प्रदर्शन पर 6 विभागों में 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जाएगी। पिछले 8-9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका। खेल नीति के तहत 2000 से 5400 ग्रेड पे।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिंपिक खेलने या वर्ल्ड लेवल पर मेडललाने वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में मिलेगी नौकरी।
खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली आएगी।
प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है। इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया गया।
परिवहन विभाग: प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों का आधा किराया माफ होगा। सरकार उसकी प्रतिपूर्ति देगी। जहां भी उत्तराखंड रोडवेज की बस जाती होंगी वहां इसका लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में आएगा। सभी विभाग के साथ मिलकर पीपीपी प्रोजेक्ट आसानी से होंगे।
2014-15 से लेकर 21-22 तक का वार्षिक लेख सदन में रखने पर मंजूरी।
प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से होगा।
जीव विज्ञान के साथ अडवांस जंतु विज्ञान। विभाग स्तर की समिति ऐसे सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी।
पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे 3000 मीटर होगा। 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। सरकार इसे सिविल एविएशन के नाम करेगी। जिन विभागों को इस भूमि के बदले मुआवज़ा चाहेगा, वो मिलेगा।
118 हजार पॉली हाउस बनने हैं। 100 कि बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा। संख्या 21398 तक बढ़ा दी गई है। लागत उतनी ही रहेगी।
कार्मिक विभाग
लोक सेवा आयोग की नियमावली में होगा संशोधन।
अध्यक्ष व सदस्य में बदलाव।
आधे सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र या राज्य में क श्रेणी के पद वाले हों।
समिति बनेगी चयन की। तीन नाम देगी।
आयोग में आने वाले सदस्यों को पद से त्यागपत्र देना होगा।
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