नैनीताल न्यूज़: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने बिचौलिए के माध्यम से खरीदे प्लॉट में जाने से रोकने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोपी हल्दूचौड़, लालकुआं निवासी भुवन चंद्र धारीवाल को दोषी करार देकर चार वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 अगस्त 2020 को थाना लालकुआं में हल्दूचौड़ निवासी कमल आर्या ने पुलिस को बताया था कि उसने भुवन चंद्र धारीवाल के माध्यम से नवीन चंद्र जोशी से हल्दूचौड़ जग्गी में 1200 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा था प्लॉट का दाखिल खारिज भी चुका है, लेकिन बिचौलिए भुवन ने उसे क्रय किए प्लॉट में जाने से रोक दिया मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने गवाह कोर्ट में पेश किए गवाहों ने बयानों में कहा कि अभियुक्त क्षेत्र में बिचौलिए का काम करता है रजिस्ट्री होने के बाद खरीदारों को जमीन पर कब्जा नहीं करने देता आरोपी सुनवाई के दौरान जमानत पर था, और न्यायालय की ओर से सजा सुनाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया