देहरादून: लोकसभा चुनाव-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब 50 हजार रुपये से अधिक नकद ले जाने पर साक्ष्य दिखाना होगा। यह सीमा दस लाख रुपये तक की होगी। अगर रकम की स्रोत का साक्ष्य नहीं दिखा पाए तो इसे जब्त कर दिया जाएगा। साथ ही 10 लाख रुपये से अधिक कैश ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।जिलाधिकारी सोनिका ने शनिवार को बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग, प्रशासन और पुलिस तैयार है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति 50 हजार अधिक कैश ले जा रहा है तो उसे रकम का स्रोत, बैंक स्टेटमैंट के साक्ष्य साथ रखने होंगे। नकद रकम के साक्ष्य मौके पर नहीं दिखाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।इसके अलावा 10 लाख से अधिक कैश ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ऐसी कोई रकम किसी के पास मिलेती है तो तुरंत आयकर की टीम को सूचित कर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस छोड़कर उत्तरकाशी जिले के दो पूर्व विधायकों विजयपाल सजवाण और मालचंद ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में दोनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों पूर्व विधायकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। विजयपाल सजवाण दो बार कांग्रेस के टिकट पर विजयी होकर गंगोत्री के विधायक रह चुके हैं। जबकि मालचंद दो बार पुरोला के विधायक रहे चुके हैं। हालांकि मालचंद दोनों ही बार भाजपा के टिकट पर जीतकर आए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर मालचंद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। एक बार फिर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में कांग्रेस व दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा में आने के बाद अब वह उनके स्वाभिमान का ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विजयपाल सजवाण और मालचंद दोनों ही उत्तरकाशी जिले के प्रभावशाली नेता हैं और उनके भाजपा में शामिल होने से निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, सतेंद्र राणा मौजूद रहे।
बगैर अनुमति प्रत्याशी पर नहीं करेंगे खर्च
कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रत्याशी के पक्ष में 10 रुपये से अधिक की रकम खर्च नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रत्याशी की लिखित अनुमति के साथ ही चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। अगर कोई बिना अनुमति ऐसा करता है तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।देरादून