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रुद्रपुर। वर्ष 2015 में घर में घुसकर लूटपाट करने के दोषियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 5-5 साल कठोर कारावास की सजा और 5-5 हजार रुपये का अर्थंदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने अदालत के सामने 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि पंतनगर ओबीसी बैंक के नजदीक रहने वाले कश्मीरी लाल ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 7 अगस्त 2015 की शाम मटकोटा फ़ॉर्म स्थित किराने की दुकान को बंद कर वह घर पहुंचे और परिवार के साथ खाना खाकर पत्नी कमला देवी के साथ रात 10 बजे टीवी देख रहे थे कि अचानक बाहर से कुछ आवाज आई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला कि हथियारों से लैस 5-6 लोग जबरन अंदर घुस गए। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए अलमारी में रखी 15 हजार रुपये की नगदी और पर्स लूट लिया और जब चीख पुकार मचानी शुरू की, तो बदमाश तमंचे लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर लूट रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की सरगर्मी से तालाश शुरू कर दी।
पुलिस ने मामले में मोनू सिंह उर्फ़ मोनू राठौर निवासी रमता भूते सिरौली बरेली यूपी, नितिन पटेल उर्फ़ देवराज निवासी सिरकुनियां बिथरी चैनपुर बरेली, राजबाबू निवासी खाईखेड़ा भूसा बरेली, जय प्रकाश निवासी चुरैला बहेड़ी बरेली, हरेंद्र सिंह निवासी भगवतीपुर बिखरी चैनपुर बरेली, कांता प्रसाद निवासी ग्राम राठ देवरानियाँ बरेली को गिरफ्तार करते हुए लूटा गया माल और हथियार बरामद कर जेल भेज दिया था। लूटकांड की सुनवाई द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी ने अदालत के सामने 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने लूटकांड के सभी आरोपियों को 5-5 साल कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।
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