देवभूमि में 6 माह तक ऊर्जा निगम के कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल , लगाई गई रोक
देहरादून: तीन ऊर्जा निगम ने किसी भी कर्मचारी संगठन की हड़ताल पर 6 माह तक की रोक लगा दी है। बात दें की अधिसूचना जारी होने के 6 माह तक कोई भी कर्मचारी समूह हड़ताल नहीं कर पाएगा। इस संदर्भ में सूचना तीनों ऊर्जा निगमों को भेजी जा रही है।
अगर कोई भी संगठन इस आदेश का ओलंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी सूचना के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठन को इसका सूचना भेज दी गई है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।