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Dehradun देहरादून : कोटद्वार की एक अदालत द्वारा 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के दोषी तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ ने इस नतीजे के लिए पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गहन जांच को श्रेय दिया। डीजीपी सेठ ने एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया, "जब यह घटना हुई, तो पुलिस की तत्काल कार्रवाई के कारण 3 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया।"
उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत तत्परता से काम किया। उन्होंने कहा, "स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया गया और डीआईजी रैंक की एक महिला अधिकारी को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया।" सेठ ने जांच प्रक्रिया की रूपरेखा बताते हुए कहा, "सभी साक्ष्य एकत्र किए गए और उचित और गहन जांच के बाद 500 पन्नों की एफआईआर दर्ज की गई।" मुकदमा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया गया।
उन्होंने कहा, "दी गई सजा दोषियों को उनके जीवन के अंत तक जेल में रखेगी।" उन्होंने फैसले को कानून के शासन को कमजोर करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक कड़ा संदेश बताया। इस बीच, तीनों लोगों को सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास एक नहर में अंकिता भंडारी को धकेलने का दोषी पाया गया। इस मामले ने पूरे उत्तराखंड में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। अधिकारियों द्वारा उसका शव मिलने से कम से कम छह दिन पहले वह लापता बताई गई थी।
पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी की अध्यक्षता वाली एक एसआईटी शुरू में मामले की जांच कर रही थी। मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी, 2023 को कोटद्वार में एडीजे कोर्ट में शुरू हुई। एसआईटी की जांच के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। इसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। करीब दो साल आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांचकर्ता समेत 47 गवाहों की कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि, एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से सिर्फ 47 अहम गवाह ही कोर्ट में पेश किए गए। (एएनआई)
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