उत्तराखंड

Dehradun: प्रशासन के सिस्टम ने नहीं दी आयु सीमा में छूट

Admindelhi1
19 Sep 2024 4:40 AM GMT
Dehradun: प्रशासन के सिस्टम ने नहीं दी आयु सीमा में छूट
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बेरोजगारों के शिक्षक बनने के सपनों पर फेरा पानी

देहरादून: उत्तराखंड में सिस्टम ने बेरोजगारों के शिक्षक बनने के सपने को कुचल दिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर भर्ती में शासन के आदेश के बावजूद आयोग ने कुछ अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी है।

हालांकि, सरकार का यह आदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले जारी किया गया है. आयोग सचिव सुरेंद्र रावत का कहना है कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होने के बाद इस तरह का आदेश लागू करना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2020 में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा समाप्त हो चुकी है

कला में बीएड डिग्री धारकों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये आवेदन आमंत्रित किए गए थे। बाद में इस भर्ती में आर्ट्स स्ट्रीम के गैर-बी.एड अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मुताबिक भर्ती के लिए परीक्षा 8 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी.

परीक्षा के बाद अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ बीएड अभ्यर्थियों के कोर्ट चले जाने के बाद साल 2023 में भर्ती रद्द कर दी गई. चार साल बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 18 अगस्त 2024 को सहायक अध्यापकों के 1,544 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की, लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी भर्ती में भाग नहीं ले सके। जो भर्ती के इन चार वर्षों के इंतजार के दौरान भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके थे।

उम्र में छूट का रिमाइंडर परीक्षा से एक दिन पहले आया

शिक्षक भर्ती 18 अगस्त को थी, लेकिन सरकार ने 17 अगस्त को आयोग को लिखे पत्र में कहा कि कला विषय के लिए सहायक अध्यापक एलटी की 2020 भर्ती रद्द कर दी गई है। उस दौरान भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उस समय निर्धारित आयु सीमा के तहत योग्य थे, लेकिन इस भर्ती में वे आयु सीमा के आधार पर योग्य नहीं हैं। उन्हें मौजूदा भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए या फिर साल 2020 के लिए उनके आवेदन को मंजूरी दे दी जाए.

पहले भर्ती केवल एलटी कला के लिए थी, उनके लिए आयोग ने विकल्प रखा था, जिसे शासन को भेजा गया और कहा गया कि कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर जाएंगे, लेकिन शासन से निर्देश नहीं आए। जो लोग कोर्ट गए उन्हें तो भर्ती में शामिल कर लिया गया, लेकिन आयु सीमा पार कर चुके अन्य लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने या आवेदन की तिथि बीत जाने के बाद उन्हें परीक्षा में प्रवेश देना संभव नहीं था.

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