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उत्तराखंड | उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दरोगा के 316 पदों पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया का परिणाम एक बार फिर लटकता नजर आ रहा है। रिजल्ट जारी होने से पहले ही इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ गई हैं. इस संबंध में वन विभाग भी कुछ भी कहने से बच रहा है.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों के लिए 11 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 615 अभ्यर्थियों को जगह मिली है. इस मामले में वन आरक्षी/वन बीट अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्द्धन ने पहले ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
राज्य सरकार को दिया प्रमोशन से भरने का आदेश
इसमें कहा गया था कि सरकार वन निरीक्षक के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरना चाहती है. इससे वन रक्षकों की पदोन्नति का अवसर खत्म हो जायेगा. जबकि पहले वन निरीक्षक के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे। सरकार ने वर्ष 2018 में नियमों में संशोधन कर इस पद को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया.
इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा भर्ती मामले में राज्य सरकार को 316 पदों में से 105 पद सीधी भर्ती और 211 पद पदोन्नति से भरने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब संशय की स्थिति बनी हुई है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है, जब तक कोर्ट के फैसले की कॉपी उनके हाथ नहीं लग जाती, वे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं.
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Harrison
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