उत्तराखंड

उपद्रवियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी

Harrison
4 March 2024 11:46 AM GMT
उपद्रवियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी
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उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दंगों और अशांति के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए दावा अधिकरण का गठन किया जाएगा।सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इससे संबंधित कानून बनाने को मंजूरी दे दी है.हड़ताल, बंद, उपद्रव या विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं।
इससे सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान होता है. इसकी भरपाई के लिए अभी तक उत्तराखंड में कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी।उत्तराखंड सरकार अब दंगा करने और अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी।आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर अहम फैसला लिया गया. इस संबंध में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज होने पर अंचलाधिकारी अपनी रिपोर्ट संबंधित जिलाधिकारी को भेजेंगे.जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित दावा न्यायाधिकरण कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से नुकसान का आकलन करेगा।
जिसके बाद संबंधित व्यक्ति से इस कानून के तहत वसूली की जाएगी."दंगों और अशांति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी है। दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा दंगाइयों से ही वसूला जाएगा।"सीएम धामी ने कहा, "शांति भंग करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी और राज्य एक उदाहरण स्थापित करेगा जिसे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियां वर्षों तक याद रखेंगी।"
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