उत्तराखंड

अदालत ने छह गैंगस्टरों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
22 Dec 2022 2:57 PM GMT
अदालत ने छह गैंगस्टरों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
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रुद्रपुर कोर्ट रूम न्यूज़: अपराधिक वारदातों को बार बार अंजाम देने वाले छह गैंगस्टरों के विरुद्ध अपना फैसला सुनाते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैंगस्टरों को चार-चार कठोर कारावास की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार का अर्थदंड डाला।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 13अगस्त 2008 को ग्राम सैंजना थाना किच्छा निवासी रसीद उर्फ़ मुन्ने,गुलाम साबिर,मौ.आसिफ,तथा मुकेश निवासी ग्राम हजरतपुर थाना बिलासपुर और मकसूद निवा सी ग्राम दौलतपुर थाना बहेड़ी व अकील अहमद पर तत्कालीन को तवाल संतोष जायसवाल द्वारा धारा 2/3 गैंगसटर एक्ट के तहत रिपो र्ट दर्ज कराई थी।

छह आरोपियों पर अकेले व गिरोह बनाकर रुद्रपुर, किच्छा, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में चोरी, लूट, डकैती, हिंसा, मादक पदार्थों की तस्करी आदि समाज विरोधी क्रियाकलापों को अंजाम देने बताया गया। छह गैंगस्टरों की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा छह गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद अदालत ने सभी छह गैंगस्टरों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अंर्थदंड देने की सजा सुनाई।

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